दीपावली पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को तोहफा: अक्टूबर 2025 का वेतन 17 और 18 अक्टूबर को अग्रिम दिया जाएगा
रायपुर,
छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर्व से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। इस वर्ष दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाए जाने के उपलक्ष्य में, माह अक्टूबर 2025 का मासिक वेतन नियमानुसार अंतिम कार्य दिवसों के बजाय अग्रिम रूप से दिनांक 17 और 18 अक्टूबर 2025 को भुगतान किया जाएगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी क्र. 2489/वित्त/ब-4/2025 के परिपत्र में इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उप सचिव, ऋषभ कुमार पाराशर द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 206 (1) के अनुसार, सामान्यतः वेतन का भुगतान माह के अंतिम दो कार्य दिवसों में किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति को देखते हुए यह अग्रिम भुगतान किया जा रहा है।
राज्य के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वेतन देयक (बिल) तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके। वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को भी राज्य के समस्त कोषालय एवं उपकोषालय खुले रहेंगे।
इसके अतिरिक्त, मजदूरी, मानदेय और पारिश्रमिक आदि मदों में भी नियमानुसार इन तिथियों या उसके बाद की तिथियों में अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा।
राज्य शासन के निगम, मंडल, प्राधिकरण, आयोग, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम और अन्य एजेंसियां/संस्थान भी अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्तानुसार भुगतान करने पर विचार कर सकते हैं। यह निर्णय दीपावली के शुभ अवसर पर कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराने और त्योहार मनाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।





