छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 10,463 स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद सरकार का बड़ा फैसला अनुदान राशि खर्च करने पर रोक

रायपुर,: राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के 10,463 स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के बाद एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, जिन स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया गया है, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जारी किसी भी अनुदान राशि को अब खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।
राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों और पदेन जिला परियोजना अधिकारियों को जारी पत्र (क्रमांक 1328/लेखा//2025-26, दिनांक 21/05/2025) में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे स्कूलों को आज की तारीख के बाद किसी भी अनुदान राशि का उपयोग न करने के लिए निर्देशित करें। साथ ही, इन स्कूलों को जारी सभी आहरण सीमाओं (drawing limits) को तत्काल वापस लेने और की गई कार्रवाई से राज्य कार्यालय को जल्द से जल्द अवगत कराने को कहा गया है।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 27 मई, 2025 को जारी युक्तियुक्तकरण आदेश (क्रमांक 02-24/2024/20-तीन नवा रायपुर) के संदर्भ में लिया गया है।
इस आदेश की प्रतिलिपि समस्त कलेक्टरों (पदेन जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा) और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला पंचायत को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button