बलरामपुर

दिन-दहाड़े ₹2.92 करोड़ की ज्वेलरी लूट: 5 आरोपियों को आजीवन कारावास

रामानुजगंज में राजेश ज्वेलर्स लूट मामले में फैसला: 5 आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सज़ा

रामानुजगंज, छत्तीसगढ़: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बहुचर्चित राजेश ज्वेलर्स लूट मामले में माननीय न्यायालय रामानुजगंज ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दिन-दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात के पांच प्रमुख आरोपियों को आजीवन कारावास की कठोर सज़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर ₹50,000 का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है, जिसे जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त जेल की सज़ा भुगतनी होगी।
यह वारदात दिनांक 11 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 01:30 बजे हुई थी, जब हथियारबंद बदमाशों के एक संगठित गिरोह ने नगर के प्रतिष्ठित ज्वेलरी दुकान राजेश ज्वेलर्स में घुसे ,घुसने के साथ ही वहां पहले से बैठे दंपति ग्राहक का मोबाइल लूट लिए एवं उसके बाद काउंटर के अंदर जाकर देसी कट्टा के बट से राजेश सोनी के सिर पर वार किया जिससे राजेश लहूलुहान हो गया एवं उसे दुकान के कोने में बैठा दिया वहीं दुकान की स्टाफ राकेश गुप्ता को काउंटर के अंदर सोने को बोल डिस्प्ले में रखें सभी सोने के ज्वैलरी को बोरे में भर वही लकार में रखे सोने के बिस्कुट एवं अन्य ज्वेलरी को भी भरकर 15 मिनट के अंदर दो बाइक से झारखंड की ओर फरार हो गए राजेश सोनी ने घटना के बाद तत्काल बाहर निकाल कर हो हल्ला किया तो एवं पीछा किया परंतु वे झारखंड की ओर निकल गए

पुलिस टीम ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की और साइबर सेल की मदद से झारखंड, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, और पंजाब समेत कई राज्यों में दबिश दी। इस अंतर्राज्यीय ऑपरेशन के तहत, लूट में शामिल कुल आठ आरोपियों में से पांच को गिरफ्तार किया गया था।
माननीय न्यायालय ने जिन पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है, उनमें शामिल हैं: चैनपुर, पलामू, झारखंड के निवासी सोनू सोनी उर्फ राज सोनी उर्फ बुक्की, मोनू सोनी उर्फ आनंद सोनी और अरविंद सोनी। इनके अलावा, बिहार के औरंगाबाद ज़िले के राहुल मेहता और चंडीगढ़ के मोहाली की निवासी अंजलि एक्का भी शामिल हैं।
न्यायालय ने इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 396 (डकैती के दौरान हत्या) के तहत आजीवन कारावास और ₹50 हज़ार का जुर्माना, तथा धारा 311 (संगठित गिरोह का सदस्य) के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹50 हज़ार का जुर्माना लगाया है। मुख्य आरोपी सोनू सोनी को आयुध अधिनियम के तहत भी दोषी ठहराया गया है।

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