शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय निलंबित, अनियमितताओं का आरोप
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उपसंचालक श्री हेमंत उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान गंभीर अनियमितता और अनुशासनहीनता का आरोप है।
स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-06/2025/20-2, दिनांक 12/9/2025 के अनुसार, यह निलंबन श्री उपाध्याय के तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा, अंबिकापुर के पद पर रहते हुए की गई अनियमितताओं की पुष्टि के बाद हुआ है। यह कार्रवाई कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा, अंबिकापुर के पत्र क्रमांक/2549/स्था.2/वित्त/2025, दिनांक 06.09.2025 में उल्लिखित आरोपों के आधार पर की गई है।
आदेश में कहा गया है कि श्री उपाध्याय का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है, जिसे गंभीर कदाचार माना गया है। निलंबन के बाद, उनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर तय किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
श्री उपाध्याय की जगह, श्री आर.एल. ठाकुर, उपसंचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) संभाग, दुर्ग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से और उनके आदेशानुसार अवर सचिव संगीता भोले द्वारा जारी किया गया है।





