सूरजपुर

सूरजपुर: NDPS एक्ट के तहत नशे के कारोबारी को 10 साल की सज़ा और ₹1 लाख का जुर्माना

सूरजपुर। माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर ने नशे के कारोबार में शामिल संजय कुमार कुशवाहा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 30 अप्रैल 2024 को बसदेई पुलिस द्वारा आरोपी को अवैध इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार करने के बाद आया है।
दरअसल, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि संजय कुमार कुशवाहा (पिता हरनारायण, ग्राम शिवनंदनपुर, विश्रामपुर) नशे के कारोबार में लिप्त है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा और उसके पास से 30 एविल इंजेक्शन और 40 रिचोफिन इंजेक्शन जब्त किए। इसके बाद संजय कुमार कुशवाहा के खिलाफ धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया था।
मामले के विवेचक एएसआई मानिकदास ने पुख्ता साक्ष्य एकत्रित कर माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में आरोप पत्र पेश किया। इस मामले की सुनवाई विद्वान न्यायाधीश श्री मानवेन्द्र सिंह की अदालत में हुई। माननीय न्यायालय ने सभी तथ्यों, गवाहों के बयानों और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध पाया।
न्यायालय ने संजय कुमार कुशवाहा को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के आरोप में दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला नशे के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई को दर्शाता है।

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