अम्बिकापुर

Video: बलरामपुर डीएसपी की पत्नी का बर्थडे पर नीली बत्ती लगे कार पर स्टंट, ड्राइवर पर FIR. ‘अधिकारी की पत्नी को बचाने की कोशिश’ का आरोप ?

अंबिकापुर: बलरामपुर जिले में पदस्थ एक डीएसपी की पत्नी द्वारा नीली बत्ती लगी निजी कार के बोनट पर जन्मदिन मनाने का मामला अब और गरमा गया है। इस घटना के वायरल वीडियो के बाद ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि यह कार्रवाई डीएसपी की पत्नी को बचाने की कोशिश है।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का जन्मदिन अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल में उनकी नीली बत्ती वाली XUV 700 (क्रमांक CG 15 EF 3978) के बोनट पर मनाया गया। वायरल वीडियो में कई लड़कियां भी कार पर खतरनाक तरीके से सवार दिख रही थीं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठ खड़ा हुआ।

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और सवाल उठाए थे कि क्या पुलिस अधिकारियों के परिजन कानून से ऊपर हैं और क्या इस मामले में कोई विभागीय कार्रवाई होगी।
सरगुजा पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें वीडियो के सरगवां पैलेस होटल में शूट किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद गांधीनगर पुलिस ने डीएसपी की निजी कार के ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 (सामान्य नियम तोड़ने पर जुर्माना), 184 (खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना) और 281 (अनाधिकृत रूप से नीली बत्ती का उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया।
हालांकि, इस कार्रवाई के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जब डीएसपी की निजी कार का इस्तेमाल किया गया और उनकी पत्नी स्वयं इस घटना में शामिल थीं, तो केवल ड्राइवर पर ही FIR क्यों की गई। कई लोगों का मानना है कि यह डीएसपी और उनकी पत्नी को इस मामले की सीधी जवाबदेही से बचाने का एक प्रयास है।
गांधीनगर के एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्राइवर ने कार के दरवाजे, सन-रूफ और डिग्गी को खोलकर लोगों को बाहर निकालकर लापरवाही से गाड़ी चलाई, जो यातायात नियमों का खुला उल्लंघन है। इन धाराओं के तहत जुर्माने और कुछ मामलों में कैद का भी प्रावधान है।
यह मामला अब इस बात को लेकर बहस का विषय बन गया है कि क्या कानून सभी के लिए समान है, खासकर तब जब इसमें पुलिस अधिकारी और उनके परिवार शामिल हों।

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