छत्तीसगढ़राज्य

प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे विभिन्न गतिविधियां प्रतिबंधित

अम्बिकापुर 08 मई 2020ः- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सारांश मित्तर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए इसे 17 मई के पश्चात् भी आने वाले माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक बढ़ाया गया है एवं माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के तहत जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है।केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। आवश्यक सेवाये प्रदान करने वाले कार्यालय, प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी।

प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं की सूची- कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), दवा दूकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें, खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियां, दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें, सेवायें जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें, जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम., बैंकिंग (आंतरिक कार्यालयीन कार्य), टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल, डीजल पंप एवं एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस, पीडीएस परिवहन एवं भंडारण, वितरण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें। सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा। जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान, ईकाइयों एवं खान को भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
समस्त औद्योगिक संस्थान, इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों, अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सारांश मित्तर द्वारा संपूर्ण सरगुजा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए 17 मई के पश्चात् आने वाले माह मई 2020 के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा पूर्व में जारी आदेशों द्वारा एवं तत्पश्चात् समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट माह मई में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक की समयावधि को छोड़कर शेष दिवसो में छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेंगी।

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