दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बी एस- 4(BS-4) वाहनों का रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई

नई दिल्ली -सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है. उच्चतम न्यायालय ने मार्च में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री पर भी कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान एक असामान्य संख्या में बीएस-4 वाहनों की बिक्री की गई थी. मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी.
न्यायालय ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान बिके बीएस-4 वाहनों पर फैसले तक इनके पंजीकरण पर रोक रहेगी. इससे पहले शीर्ष अदालत ने अपने आदेश के उल्लंघन पर वाहन डीलर संघ से नाराजगी जताई. न्यायालय ने कहा कि ऐसे वाहन लॉकडाउन के दौरान मार्च के आखिरी सप्ताह और 31 मार्च के बाद भी बेचे गए. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संक्षिप्त सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर फैसले तक बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक रहेगी.

पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं. इससे पहले न्यायालय ने आठ जुलाई को 27 मार्च के अपने उस आदेश को वापस ले लिया था जिसमें कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के हटने के बाद दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में 10 दिन के लिए बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई थी. बाद में इस राहत को वापस ले लिया गया था।

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