वाहन स्वामी ध्यान दें: सार्वजनिक स्थलों पर खराब वाहन छोड़ने वालों पर निगम सख्त, समय सीमा के बाद सीधे नीलामी..

अम्बिकापुर। नगर पालिक निगम अम्बिकापुर ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अब सीधे वाहन स्वामियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक सड़कों और प्रमुख स्थलों पर लंबे समय से लावारिस हालत में अपने खराब (कंडम) वाहन छोड़ने वाले मालिकों को प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है। इन वाहनों के कारण सड़कों पर जगह कम हो रही है, जिससे आम जनता को आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं।
प्रशासनिक स्तर पर यह सख्त कदम बीते 17 मार्च 2026 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद उठाया गया है। अधिकारियों और व्यापारियों के बीच हुई इस चर्चा में यह बात सामने आई कि सड़कों के किनारे खड़े ये कबाड़ वाहन न केवल यातायात में बाधा हैं, बल्कि शहर की सुरक्षा और सुंदरता पर भी असर डाल रहे हैं। इसी के मद्देनजर अब सभी संबंधित वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तत्काल कार्रवाई करें।
छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 322 के तहत जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी वाहन स्वामी सार्वजनिक मार्ग अथवा स्थलों पर खड़े अपने खराब वाहनों को अगले 7 दिनों के भीतर वहां से हटा लें। निगम ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि निर्धारित समय के भीतर मालिक अपने वाहनों को नहीं हटाते हैं, तो प्रशासन उन्हें लावारिस मानकर जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
नगर निगम की इस मुहिम के तहत जब्त किए गए वाहनों को धारा 322 (4) के तहत नीलाम करने की तैयारी भी कर ली गई है। निगम प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए समय-सीमा का पालन करें और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में सहयोग दें।




