अंबिकापुर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन: पंचशील स्वीट्स, बीकानेर नमकीन और महामाया डेली नीड्स सहित 19 प्रतिष्ठानों पर 3.10 लाख का जुर्माना

अंबिकापुर, 12 सितंबर 2025 – खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने के आरोप में सरगुजा जिले के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल 3 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें पंचशील स्वीट्स, बीकानेर नमकीन भंडार और मां महामाया डेयरी जैसे प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए थे, जिनकी जांच रिपोर्ट में उन्हें अवमानक (substandard) और मिथ्याछाप (misbranded) पाया गया। जांच के बाद, इन मामलों को न्याय निर्णयन अधिकारी/अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया। सुनवाई के बाद, 19 फर्मों को दोषी पाया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया।
इन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना:
* पंचशील स्वीट्स, देवीगंज रोड, अंबिकापुर (45,000 रुपये)
* एसबी बाजार, बनारस रोड, अंबिकापुर (35,000 रुपये)
* आयुषी स्वीट्स, गांधी नगर, अंबिकापुर (25,000 रुपये)
* महामाया फूड एंड ग्रेन्स, भिट्ठीकला (25,000 रुपये)
* बीकानेर नमकीन भंडार, अंबिकापुर (20,000 रुपये)
* नवीन किराना स्टोर, एमजी रोड, अंबिकापुर (10,000 रुपये)
* आनंद किराना स्टोर, महामाया रोड, अंबिकापुर (10,000 रुपये)
* शीतल रेस्टोरेंट, लखनपुर (10,000 रुपये)
* होटल नीलकमल, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर (10,000 रुपये)
* जायसवाल होटल, रघुनाथपुर (10,000 रुपये)
* मां जायसवाल होटल, रघुनाथपुर (10,000 रुपये)
* महामती स्वीट्स, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर (10,000 रुपये)
* दिनेश किराना स्टोर, लुंड्रा (10,000 रुपये)
* जय महामाया स्वीट्स, गुदरी रोड, अंबिकापुर (10,000 रुपये)
* समीत होटल, ग्राम सोहगा, दरिमा (10,000 रुपये)
* शिवम डेली नीड्स, न्यू बस स्टैंड, अंबिकापुर (5,000 रुपये)
* मोनिका केरकेट्टा, ग्राम सिलसिला (5,000 रुपये)
* रामेश्वर यादव, ग्राम बैढी (5,000 रुपये)
* मां महामाया डेयरी, केदारपुर, अंबिकापुर (5,000 रुपये)
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य गुणवत्ता से समझौता करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान पर भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।



