भूपेश बघेल को डबल झटका: SC ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज, बेटे चैतन्य बघेल को भी हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, चैतन्य बघेल को भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली है, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
भूपेश बघेल और उनके बेटे ने CBI और ED की जांच शक्तियों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से इस याचिका पर जल्द कार्रवाई करने को कहा है।
वहीं, चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है।





