सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2026 के लिये सार्वजनिक, सामान्य एवं ऐच्छिक अवकाशों की अधिसूचना जारी की

नवा रायपुर अटल नगर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2026 के लिए राज्य के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं हेतु सार्वजनिक, सामान्य और ऐच्छिक अवकाशों की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना, दिनांक 06 नवम्बर 2025 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है। इस आदेश के तहत, वर्ष 2026 में रविवारों के अतिरिक्त 16 दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसमें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), होली (04 मार्च), ईद-उल-फितर (21 मार्च), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), दशहरा (विजयादशमी) (20 अक्टूबर), और क्रिसमस दिवस (25 दिसंबर) जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और धार्मिक पर्व शामिल हैं। बैंकों और कोषालयों के लिए विशेष रूप से 01 अप्रैल को वार्षिक लेखाबंदी का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
इन 16 सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त, राज्य शासन ने कुल 23 सामान्य अवकाश भी घोषित किए हैं। सामान्य अवकाशों की सूची में मां शाकंभरी जयंती एवं छेरछेरा (03 जनवरी), रामनवमी (26 मार्च), डॉ. अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल), हरेली (12 अगस्त), रक्षाबंधन (28 अगस्त) और गुरुघासी दास जयंती (18 दिसंबर) जैसी महत्वपूर्ण तिथियां शामिल हैं। प्रशासन ने कुल 56 ऐच्छिक अवकाशों की सूची भी जारी की है, जिसमें नववर्ष दिवस (01 जनवरी), मकर संक्रांति (14 जनवरी), गोवर्धन पूजा (09 नवम्बर), और शहीद वीरनारायण सिंह बलिदान दिवस (10 दिसंबर) प्रमुख हैं। प्रत्येक शासकीय सेवक को इन 56 ऐच्छिक अवकाशों में से अपनी इच्छानुसार केवल 03 अवकाश लेने की पात्रता होगी।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण पर्व और दिवस, जैसे महाशिवरात्रि (15 फरवरी), भक्त माता कर्मा जयंती (15 मार्च), दीवाली (दीपावली) (08 नवंबर), और छठ पूजा (15 नवम्बर) रविवार के दिन पड़ने के कारण, इन्हें अलग से सार्वजनिक या सामान्य अवकाशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह आदेश राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार सचिव अविनाश चम्पावत द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि सभी विभागों और संबंधित संस्थाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।
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