छत्तीसगढ़

राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के आदेश जारी

रायपुर । राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संभावित प्रसार को देखते हुए बचाव हेतु फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता का आदेश जारी किया है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव राजेंद्र सिंह गौर द्वारा समस्त संभागीय आयुक्तो एवं जिला कलेक्टरों को जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थलों ,कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा।
कार्यालय / कार्यस्थल एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क एवं फेस कवर धारण किया अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है
क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारंटाइन संबंधित दिशा-निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
दुकानों व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस संबंधित दिशा-निर्देश का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

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