कोरबा

दशहरा पर्व में पुतला दहन के संबंध में कलेक्टर ने जारी किये निर्देश, पुतला दहन के लिये 10 दिन पहले एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

विनोद शुक्ला कि रिपोर्ट जिला कोरबा

दशहरा पर्व में पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी

पुतला दहन कार्यक्रम में 50 लोगों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे

कोरबा। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिये दशहरा पर्व एवं पुतला दहन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये है। जारी आदेशानुसार दशहरा पर्व में बनाए गए पुतलो की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। पुतला दहन का आयोजन किसी बस्ती या रहवासी इलाके में नहीं किया जाएगा। पुतला दहन खुले स्थान पर करने के निर्देश दिए गये हैं। पुतला दहन कार्यक्रम में आयोजन समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित 50 व्यक्ति से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगें। आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना हो इसकी जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी। यथासंभव ऑनलाइन माध्यमों से आयोजन का प्रसारण करने के निर्देश दिये गये हेैं। आयोजन समिति को आयोजन की वीडियोग्राफी कराने तथा एक रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिये गये हैं। जिसमें दशहरा पर्व, पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाये जायेंगे ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। समिति द्वारा समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी दी जाएगी कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से आयोजित किया जाएगा। पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार, मेला, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
कोविड-19 महामारी को देखते हुये पुतला दहन आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। पुतला दहन से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बैरिकेटिंग कराने के निर्देश दिए हैं। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक, डीजे, धुमाल, बैंड पार्टी की अनुमति नहीं होगी। दशहरा पर्व रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सजावट, झांकी की अनुमति नहीं होगी। अनुमति के पश्चात समिति द्वारा सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सी मीटर एंड हेण्डवास एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना वायरस से संबंधित कोई सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। आयोजन के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हंै। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन करने एवं यातायात को किसी प्रकार से बाधित ना हो या भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोजन के दौरान राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण व शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश भी दिये गये हैं। कोई व्यक्ति पुतला दहन स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो इलाज का संपूर्ण खर्च आयोजन समिति द्वारा वहन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आयोजन की अनुमति नहीं होगी। यदि अनुमति के पश्चात कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो अनुमति तत्काल निरस्त माना जाएगा। दो आयोजन स्थल की दूरी 500 मीटर से कम नहीं होगी। आयोजन की अनुमति के लिए पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत पहले प्राप्त अवेदनों को प्राथमिकता दी जावेगी। उपरोक्त निर्देशों के अतिंिरक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के अंतर्गत जारी एसओपी का भी पालन करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी। जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। शर्तों के अधीन 10 दिन पहले संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय मे निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति मिलने पर ही पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित की जा सकेगी। उक्त निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपिडेमिक डिसिज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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