शिक्षा

‘अनलॉक 4’ : स्कूल-कॉलेज के लिए क्या है नियम…

हिंद- शिखर डेस्क – ‘अनलॉक 4’ के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. मेट्रो समेत कई सारी चीजों को खोलने की मंजूरी भी मिल गई है. ऐसे में छात्रों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अब स्कूल/कॉलेज जा सकेंगे? क्या वापस ऑफलाइन क्लास शुरू होगी?
नई गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक-4 में स्कूल/कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. हालांकि सेकंड्री क्लास के लिए अलग नियम बताए गए हैं.

बता दें कि सरकार ने कोरोना के मामले को देखते हुए स्कूल-कॉलेज समेत दूसरे आयोजनों को भी अनलॉक-4 में रियायत देने का फैसला किया है. 

क्या है स्कूल/कॉलेज के लिए गाइडलाइन?

गृह मंत्रालय से जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइंस के मुताबिक
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह फैसला लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों और क्लास एक्टिविटी के लिए 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे. लेकिन ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत रहेगी और इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा.

हालांकि, 21 सितंबर 2020 से कनटेंमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं. जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी किया जाएगा-

राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग / टेली काउंसिलिंग और दूसरे कामों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
क्लास 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कनटेंमेंट जोनों के बाहर के क्षेत्रों में, अपने स्कूलों में जाने की अनुमति दी जा सकती है. वो भी उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति होने के बाद.

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