राष्ट्रीय
गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 (Unlock-4) की गाइडलाइंस जारी… कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं होगी…9 वींं से 12वीं के छात्र स्कूलों में शिक्षकों से संपर्क कर सकेंगे
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक-4 (Unlock-4) की गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है।
वहीं, सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज हालांकि 30 सितंबर तक बंद रहेंगे किंतु नौवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी शिक्षकों से संपर्क कर सकेंगे।