अम्बिकापुर

अम्बिकापुर के गांधीनगर , डी सी रोड एवं रसूलपुर बर्फ फैक्ट्री गली कन्टोन्मेंट जॉन घोषित….कंटेन्मेंट जोन में वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

अम्बिकापुर- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने सरगुजा जिले के नगरपालिक निगम अम्बिकापुर के अंतर्गत आने वालेवार्ड क्रमांक 07 गांधीनगर एवं वार्ड क्रमांक 19 डी.सी. रोड में 01-01तथा वार्ड क्रमांक 38 बर्फ फैक्ट्री गली रसूलपुर में 03 कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कन्टेमेंट जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 07 गांधीनगर – पूर्व में टिरकु राम के घर से रीना रावते के घर तक, दक्षिण में रीना रावते के घर से गिरिवर विश्वकर्मा के घर तक, पश्चिम में गिरिवर विश्वकर्मा के घर से तुलसीराम के घर तक उत्तर में तलसीराम के घर से टिरकु राम के घर तक , वार्ड क्रमांक 19 डी.सी. रोड – पूर्व में नीलम सेठी के घर से हनुमान मंदिर तक, दक्षिण में हनुमान मंदिर से विजय इंगोले के घर तक, उत्तर में विजय इंगोले के घर से दिलीप सिंह के घर तक, पश्चिम में दिलिप सिंह के घर से नीलम सेठी के घर तक शामिल हैं। कन्टेमेंट जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 38 बर्फ फैक्ट्री गली रसूलपुर में उत्तर में मुन्ना मिस्त्री के घर से जावेद खान के घर तक, पूर्व में नानदाऊ खान के घर से मुन्ना मिस्त्री के घर तक, पश्चिम में इसरफी घर से जावेद घर तक, दक्षिण में नानदाऊ घर से इसरफी घर तक शामिल हैं। कन्टेमेंट क्षेत्र में सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैंपल इत्यादि जांच हेतु लिया जाएगा।
कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त- कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बैरीकैंटिंग कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार प्रवेश एवं निकास द्वार एंव अन्य शामिल क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था के लिए नगरपालिक निगम के आयुक्त को, घरों के एक्टिव सर्विलांस स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने एवं बॉयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।

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