छत्तीसगढ़: सरकारी कर्मचारियों को अब शेयर, म्युचुअल फंड में निवेश की अनुमति, इंट्रा-डे ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी मे निवेश पर रोक
रायपुर – छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय नीति संशोधन को अधिसूचित किया है। अब राज्य के शासकीय सेवक शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे। यह कदम भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय नियोजन के अधिक अवसर प्रदान करना है, साथ ही उनके वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन किया गया है। इसके तहत नियम 19 में एक नया उप-खण्ड जोड़ा गया है, जो इन निवेश गतिविधियों की अनुमति देता है। यह संशोधन लंबे समय से प्रतीक्षित था और कर्मचारियों के बीच वित्तीय स्वतंत्रता को लेकर उठ रही मांगों को संबोधित करता है।
हालांकि, इस सुविधा के साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुछ खास प्रकार की निवेश गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इनमें इंट्रा-डे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (बाय टुडे, सेल टुमॉरो), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं। इन पर रोक का मुख्य कारण अटकलबाजी को हतोत्साहित करना और संभावित हितों के टकराव को रोकना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा और कर्तव्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
यह संशोधन सरकारी कर्मचारियों को अपनी बचत को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और वित्तीय वृद्धि के लिए नए रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान करेगा। वहीं, लगाए गए प्रतिबंध यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी अनुचित जोखिम न लें ।





