छत्तीसगढ़

स्थानांतरण की अवधि बढ़ी, अब 30 जून तक होंगे स्थानांतरण

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध में ढील की अवधि बढ़ा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी एक आदेश के अनुसार, अब राज्य में 30 जून 2025 तक तबादले किए जा सकेंगे।
पूर्व में यह प्रतिबंध 14 जून से 25 जून 2025 तक शिथिल किया गया था, लेकिन कर्मचारियों और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने इस अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार द्वारा जारी आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि 30 जून 2025 तक जारी किए गए सभी स्थानांतरण आदेशों और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को संबंधित जिले या विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
स्थानांतरण नीति की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में लंबित स्थानांतरण प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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