जमीन धोखाधड़ी का पर्दाफाश, कूटरचित दस्तावेजों से ग्रामीण को ठगने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर: बलरामपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ग्रामीण से धोखाधड़ी कर उसकी ज़मीन हड़पने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई एक स्कार्पियो वाहन और रजिस्ट्री से संबंधित मूल दस्तावेज़ भी बरामद किए हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम अलखडीहा निवासी बोलो सिंह ने 25 अप्रैल 2025 को बलरामपुर थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि ग्राम अलखडीहा में स्थित उनकी खसरा नंबर 132 की ज़मीन को शशिकांत तिवारी और अन्य लोगों ने धोखे से बिकवा दिया है।
थाना बलरामपुर पुलिस ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता बोलो सिंह के साथ आरोपियों ने षडयंत्र रचा और कूटरचित दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर उनकी निजी हक की 05 डिसमिल ज़मीन के बदले 32 डिसमिल ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली।
जांच में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद, पुलिस ने 5 मई 2025 को आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 52/2025 धारा 418(4) (छल और बेईमानी), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 34 (सामान्य आशय) भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 62, 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज किया और विवेचना शुरू की।
प्रारंभिक विवेचना में ठोस सबूत मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:
शशिकांत तिवारी पिता कृष्णकांत तिवारी, निवासी अम्बिकापुर
सुनील सिंह पिता विश्राम सिंह, निवासी ग्राम जतरो, थाना बलरामपुर
अरविंद किंडो पिता कलाडियूस किंडो, निवासी जतरो, थाना बलरामपुर
दीपक शर्मा पिता श्री राम शर्मा, निवासी सेमली, थाना बलरामपुर
गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलरामपुर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। इस सफलता के लिए बलरामपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है।





