जशपुर

10 पशु तस्कर अन्तर्राजीय आरोपियों को कुनकुरी पुलिस ने गाड़ी सहित किया गिरफ्तार

मुकेश अग्रवाल पत्थलगांव
मामला इस प्रकार है कि दिनांक 09.03.2021 की रात्रि गस्त दौरान मुखबीर से पशु तस्करी की सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बालाजी राव (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी के मार्गदर्शन पर थाना कुनकुरी से एएसआई. जोसिक राम कुर्रे, प्र.आरकार्तिक भगत, आरक्षक प्रमोद रौतिया, आर. सालदन तिग्गा, आर. मुक्तलाल खेस, आर.इलिस्टर कुजूर, आर. युधिष्ठिर यादव, आर. त्राणी यादव के साथ वाहन चेकिंग के दौरान ग्राम सलियाटोली नारायणपुर मोड़ एन.एच. 43 पर नाकाबंदी कर पीकअप वाहन क्र. ओ.डी. 17/आर./6317 का चालक सेबू खान पिता बाबु खान उम्र 29 वर्ष सा. बरगढ़ (ओडिसा) उसके साथ दषरथ पिता बैठा धोबी सा. पुलिस लाईन कलमपुर जिला गढ़वा (झारखंड), वाहन क्र. ओ.डी. 31/जी/9470 का चालक इमामुद्दीन पिता तेसाम खान उम्र 45 वर्ष सा. कोरडा थाना एवं जिला गढ़वा द्वारा अपने साथी बरकस अंसारी पिता सदीक अंसारी सा. थाना एवं जिला गढ़वा(झारखंड), पीकअप वाहन क्र. जे.एच. 03/के/9593 का चालक अफरोज खान पिता फारूख खान उम्र 35 वर्ष सा. नागार, जिला गढ़वा(झारखंड), पीकअप वाहन क्र.ओ.डी. 17/टी/8217 का चालक विजय मिर्धा पिता कैलाश मिर्धा सा. गढ़वा उम्र 28 वर्ष सा. मानापारा बरगढ़ (ओडिसा) अपने साथी तौसिप पिता फारूखद्दीन सा. गढ़वा द्वारा एवं पीकअप वाहन क्र. जे.एच. 03/डब्ल्यू/7732 का चालक मो. नवाब पिता मो. आजाद सा. गढ़वा अपने साथी सौदागर पिता मो. असार खान सा. नागर जिला गढ़वा के वाहनों को चेक करने पर पीकअप वाहन में भरे अवैध रूप से बकरा, बकरी, भेड़ कुल 381 रास कुल कीमत 3,81,000 रू. का परिवहन करते पाये जाने से चालकों को धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देने पर उक्त वाहनों के चालकों द्वारा बकरा, बकरी एवं भेड़ का खरीदी रसीद का नहीं होना एवं परिवहन का पास परमीट छत्तीसगढ़ राज्य का नहीं होना लिखकर नोटिस को पेष करने पर चोरी का संदेह होना पाये जाने से उपरोक्त वाहन चालकों से मय वाहन बकरा, बकरी एवं भेड़ को गवाहों के समक्ष जप्त कर वाहन चालकों एवं उनके साथियों के विरूद्ध इस्तगासा क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5/2021 धारा 41(1-4) जा.फौ./379 भा.द.वि. में आरोपियों द्वारा परमीट शर्तों के उल्लंघन की धारा 66/192 एम.व्ही. एक्ट
के तहत् कार्यवाही कर कुल 10 आरोपियों के विरूद्ध को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।

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