छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री और अग्निवीर आरक्षण के नियम मंजूर

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) में आयोजित मंत्रिपरिषद की उच्चस्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ युवाओं और पूर्व सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई बड़े प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है।
​अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन
​बैठक में शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के उपरांत ‘अतिथि व्याख्याता नीति-2026’ का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया है। संशोधित नीति के तहत अब मेरिट सूची में समान अंक होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने पर 5 अंक दिए जाने का स्पष्ट प्रावधान जोड़ा गया है।
​अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय की विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर अब ‘कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था’ लागू की जाएगी। साथ ही, राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने और उनके कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से जुड़े नियमों को भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है।

​फिल्म ‘हनुमान अंश’ राज्य में टैक्स फ्री

​मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा गत 10 सितंबर 2026 को घोषित फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के निर्णय पर मुहर लगा दी है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी उस आदेश का अनुसमर्थन किया गया है, जिसके तहत सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) सिनेमाघरों को की जाएगी।

​पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी

​राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी के पदों पर पूर्व अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को अमलीजामा पहनाने के लिए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ का अनुमोदन कर दिया गया है। इस प्रावधान के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को सीधा लाभ मिलेगा। नए नियमों में इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से निर्धारित कर दिया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button