छत्तीसगढ़

B.Ed डिग्री धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त.. बिलासपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि वैसे Bed उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये। कोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड को ही मान्य करते हुए, बीएड को अमान्य किया हैं . राज्य शासन ने दिनाँक 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन जारी किया था l जिसके तहत डीएलएड के साथ बीएड योग्यताधारी को भी सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन का योग्य माना था। डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य हैं

सहायक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएलड ही मान्य हैं सुनवाई पाश्चात्य उच्च न्यायालय ने बीएड bed अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर पर रोक लगा दी जिसे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का निर्देश दिया, लेकिन उनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रखा था।

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