महतारी वंदन योजना के संबंध में नये दिशा-निर्देश , मोबाइल नम्बर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति, विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र …
महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य पोषण सुधार हेतु महतारी वंदन योजना योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के संबंध में उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए के मान से प्रतिवर्ष 12 हजार रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी। महिला की आयु 21 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विवाहित महिला जिसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता भी सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाए पात्र होगी जो छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी हो।
योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पोर्टल
https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in
तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से, बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से, आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
महतारी वंदन योजना के संबंध में दिशा-निर्देश
मोबाइल नम्बर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति कर सकते हैं जमा
विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र किया जा सकता है प्रस्तुत
महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्वसंबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।