प्राइवेट स्कूल, लॉकडाउन अवधि में फीस लें सकेंगे या नहीं हाई कोर्ट मे आज सुनवाई.. फीस ना लेने के शासन के आदेश के विरुद्ध निजी विद्यालय गए थे हाई कोर्ट
बिलासपुर देश मे कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था तब संचालक लोक शिक्षण संचनालय रायपुर द्वारा प्राइवेट स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वे लॉकडाउन अवधि में फीस ना लें शासन के इस निर्णय के खिलाफ बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्यूशन फीस लेने की अनुमति मांगी थी प्राइवेट स्कूलों की याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया था नोटिस के जवाब में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 26 जून को हाईकोर्ट में लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है अगले हफ्ते तक निर्णय लिया जाएगा इस मामले में कोर्ट ने 3 जुलाई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी सुनवाई की जाएगी और यह निश्चित किया जाएगा कि प्राइवेट स्कूल छात्रों से ट्यूशन फीस ले सकते हैं या नहीं