15 वर्षीया छात्रा का मार्मिक सुसाइड नोट: “जिस दुनिया में लड़कियों की इज्जत नहीं, उस दुनिया में जी कर क्या करुंगी” , मिशनरी स्कूल का प्रिंसिपल, ब्रदर कुलदीप टोपनो गिरफ्तार

जशपुर (छत्तीसगढ़)। जिले के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा ने फांसी लगाने से पहले दो पन्नों का एक मार्मिक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने स्कूल के प्रिंसिपल, ब्रदर कुलदीप टोपनो पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
मार्मिक पत्र में दर्द
पुलिस के अनुसार, यह घटना 23.11.2025 को शाम 5 से 6 बजे के बीच हुई। 9वीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल के 12वीं कक्षा के स्टडी रूम में साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। शव पंचनामा के दौरान मृतका की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ।
इस मार्मिक पत्र में छात्रा ने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा था, “जिस दुनिया में लड़कियों की इज्जत नहीं, उस दुनिया में जी कर क्या करुंगी।” उसने प्रिंसिपल कुलदीप टोपनो को ‘एक नीच इंसान’ बताते हुए आरोप लगाया कि वह न सिर्फ उसके साथ, बल्कि स्कूल की अन्य लड़कियों के साथ भी गलत टच, कमर पकड़ना और प्राइवेट पार्ट्स छूने जैसा अश्लील व्यवहार करता था।
विरोध पर धमकी और ब्लैकमेल
विवेचना के दौरान पुलिस ने स्कूल स्टॉफ और अध्ययनरत छात्राओं से पूछताछ की। सामने आया कि घटना वाले दिन, जब छात्रा 12वीं की कक्षा में झाड़ू लगा रही थी, तभी आरोपी प्रिंसिपल ने गलत नियत से उसकी कमर को छुआ था। इस घटना से छात्रा अत्यंत दुखी थी और उसने रो-रोकर इसकी जानकारी कुछ सहेलियों को दी थी।
सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि जब छात्रा ने प्रिंसिपल के इस व्यवहार का विरोध किया, तो ब्रदर कुलदीप टोपनो ने उसे और उसकी माँ को बदनाम कर देने और उसे स्कूल से निकालने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया था। छात्रा ने सुसाइड नोट में अपनी कुछ सहेलियों के नाम का भी उल्लेख किया है, जिससे लगता है कि प्रिंसिपल की हरकतों की जानकारी उन्हें भी थी।
प्रिंसिपल गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर
सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों और छात्राओं के बयानों की पुष्टि होने के बाद, पुलिस ने प्रिंसिपल कुलदीप टोपनो (उम्र 46 वर्ष) के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की।
थाना बगीचा में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) की धारा 74, 108, किशोर न्याय (जेजे) एक्ट की धारा 75 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) एक्ट की धारा 08 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जशपुर पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर, शशि मोहन सिंह ने बताया,
“आरोपी प्रिंसिपल को अपराध कायमी के पश्चात तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। सुसाइड नोट में आए तथ्यों और अन्य छात्राओं पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों की आगे की विवेचना बारीकी से की जाएगी।”





