स्कूल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में प्रधान पाठक गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया

बलरामपुर-रा.गंज (छत्तीसगढ़): स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में विद्यालय के प्रधान पाठक (हेडमास्टर) कोचौकी वाड्रफनगर थाना बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
चौकी वाड्रफनगर क्षेत्र निवासी एक प्रार्थी ने चौकी वाड्रफनगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी, जो कि उसी स्कूल में पढ़ती है, को स्कूल के प्रधान पाठक ने अपने ऑफिस में अकेले बुलाकर गलत नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी वाड्रफनगर में तत्काल अपराध क्रमांक 180/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बी०एन०एस०) की धारा 74, 75(i), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 8, 10, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एस०टी०एसी० एक्ट) की धारा 3(1), ब(i) के तहत गंभीर धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामला एट्रोसिटी एक्ट से संबंधित होने के कारण, अग्रिम विवेचना का कार्य श्री राम अवतार ध्रुव, एसडीओपी वाड्रफनगर को सौंपा गया। विवेचना के दौरान आरोपी घटना कारित करने के बाद अपने निवास स्थान और गांव से फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए मुखबिरों को तैनात किया था।
दिनांक 14.10.25 को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस बल ने आरोपी के सकुनत ग्राम में घेराबंदी कर उसे अभिरक्षा में लिया। वाड्रफनगर लाकर घटना के संबंध में की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद आज दिनांक 14/10/2025 को उसे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया।
उपरोक्त गिरफ्तारी की कार्यवाही में प्रधान आरक्षक 357 प्रदीप भारद्वाज, आरक्षक सुरेन्द्र उईके, अभिषेक पटेल, अनुज जायसवाल और अरविन्द्र सिंह की सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका रही।





