युक्ति-युक्तकरण के बाद कार्यभार ग्रहण न कराने वाले शिक्षक निलंबित
रायपुर / जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा के सहायक शिक्षक (एल.बी.) श्री संजय नायक को उच्च अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी और मनमानी करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन और कदाचार माने जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 4 जून 2025 को श्रीमती शालेन कुजूर को शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा संकुल लुड़ेग में पदस्थ किया गया था। लेकिन, सहायक शिक्षक संजय नायक ने उन्हें स्कूल में कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया।
इस मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पत्थलगांव ने 11 जून 2025 को संजय नायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। 10 जुलाई 2025 को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, संजय नायक का यह व्यवहार साफ दिखाता है कि उन्होंने जानबूझकर आदेशों का पालन नहीं किया और प्रशासनिक काम में रुकावट डाली।
उनके इस काम को सरकारी सेवा आचरण नियमों के खिलाफ मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बगीचा तय किया गया है और वे नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होंगे।





