हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं: जिला प्रशासन का सख्त आदेश, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की पहल

सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बेहद कड़ा और जनहित में फैसला लिया है। अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा बालोद कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकना है।
हादसों में हो रही थी लगातार मौतें
कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अपने आदेश में बताया कि जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन हादसों का सबसे बड़ा कारण यह है कि दोपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट के इस्तेमाल की कमी के कारण दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, जिससे जिले में अक्सर कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ती है।
जागरूकता अभियान भी रहा बेअसर
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग ने मिलकर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया था। स्थानीय निकायों, गणमान्य लोगों और विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए, लेकिन इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही थी। इसी कारण, यह सख्त कदम उठाना आवश्यक हो गया था।
मेडिकल इमरजेंसी को छूट, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
इस आदेश में केवल मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। इसके अलावा, यदि कोई भी पेट्रोल पंप संचालक बिना हेलमेट पहने किसी वाहन चालक को पेट्रोल या अन्य ईंधन देता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट पहनने को लेकर एक सख्त संदेश गया है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों की संख्या में कमी आएगी।

