अम्बिकापुर

1 और 2 के सिक्के लेने से इनकार करना राजद्रोह पर व्यापारियों पर होगी सख्त कार्रवाई.. 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान

अंबिकापुर । व्यापारियों द्वारा 1 और 2 के सिक्कों को लेने से इनकार करने की शिकायतें सामने आई हैं। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के जिलाध्यक्ष द्वारा जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है कि कई दुकानदार छोटे सिक्कों को चलन से बाहर मानकर अस्वीकार कर रहे हैं।
इस पर जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी ने जानकारी दी कि 1 व 2 के सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और पूरी तरह वैध मुद्रा हैं। ये सिक्के बैंकों के माध्यम से बाजार में लाए जाते हैं, और जब तक इन्हें भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से बंद घोषित नहीं किया जाता, तब तक इनका लेन-देन बाध्यकारी है।
कलेक्टर ने बताया कि किसी भी व्यापारी द्वारा इन सिक्कों को लेने से इंकार किया जाना राजद्रोह के श्रेणी में आता है, इसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124-ए (संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152) के अंतर्गत गंभीर अपराध माना जाएगा। इसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों को ग्राहकों से स्वीकार करें, अन्यथा शिकायत की स्थिति में उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button