लखनपुर

अमेरा खदान से कोयला के अफरा तफरी करने के मामले में ट्रक चलाक और मलिक के खिलाफ लखनपुर थाने में एफआईआर दर्ज

लखनपुर थाना क्षेत्र के अमेरा कोयला खदान से G 6 ट्रक में कोयला लोडकर SMC पावर लिमिटेड झारसुगड़ा उड़ीसा पहुंचा पावर प्लांट में जांच करने पर कोयला की अफरा तफरी कर धोखाधड़ी के मामले में लखनपुर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रार्थी दिनेश यादव पिता राम नरेश यादव सुभाष नगर अंबिकापुर निवासी जो अमेरा कोयला खदान में ट्रकों में कोयला लिफ्टिंग का कार्य करता है। 19 जनवरी 2025 को दिन में अमेरा कोयला खदान से ABV ,Mirals के डीओ से ट्रक क्रमांक UP 64 AT 0181 के चालक दयानंद यादव एवं ट्रक मालिक राहुल गुप्ता पिता इंद्रमन गुप्ता के ट्रक में g6 ग्रेड का कोयला अमेरा कोयला खदान से झारसुगुड़ा उड़ीसा के लिए लोड कराया गया था।लेकिन ट्रक मालिक राहुल गुप्ता एवं चालक दयानंद यादव के द्वारा उक्त ट्रक के कोयला को कहीं रास्ता में अफरा तफरी करते हुए बिक्री कर खराब क्वालिटी की G 14 ग्रेड का कोयला ट्रक में लोडकर SMC पावर लिमिटेड झारसुगुड़ा उड़ीसा 22 जनवरी 2025 को पहुंचा वहां के सिक्योरिटी गार्ड तथा केमिस्ट जितेंद्र कुमार परीडा के द्वारा ट्रक में लोड कोयला को चेक करने पर शंका होने पर ट्रक चालक दयानंद यादव को पूछताछ किया तो उसी समय मौका देखकर ट्रक चालक कहीं फरार हो गया। ट्रक क्रमांक UP 64 AT 0181 प्लांट में खड़ी है। ट्रक में 29.700 MT कोयला को 267300 का कोयला लोड कराया गया था। ट्रक चालक दयानंद यादव एवं ट्रक मालिक राहुल गुप्ता के द्वारा इस प्रकार से ट्रक में लोड कोयला को अफरा तफरी कर धोखाधड़ी करने से आर्थिक नुकसान हुआ। कंपनी से मोबाइल फोन से बताने पर एवं कोयला की क्वालिटी दस्तावेज एवं ट्रांसपोर्टर जितेंद्र गुप्ता को इसकी जानकारी हुई तो SMC पावर लिमिटेड झारसुगुड़ा उड़ीसा जाकर वहां जानकारी लिया गया एवं ट्रक में लोड कोयले को देखा जो ट्रक में खराब कोयला लोड था।प्रार्थी दिनेश यादव के रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस थाना में 318 (4)3(5 )बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है।

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