
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ सभी अदालतों में 27 मई से उपस्थिति के साथ नियमित सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन के बाद बंद अदालती कामकाज ग्रीष्मावकाश को निरस्त करते हुए 18 मई से भौतिक उपस्थिति के साथ शुरू की गई थी।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा मंगलवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ राज्य के सभी न्यायालयों को बंद रखा जायेगा। हाईकोर्ट एवं सेशन कोर्ट में सिर्फ अत्यावश्यक प्रकृति के मामले जैसे जमानत के लिए आवेदन, सजा के निलम्बन के आवेदन आदि सुने जायेंगे।