छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंत्योदय,बीपीएल,एपीएल एवं फ्रंटलाइन वर्करो को टीको के आवंटन का नया अनुपात निर्धारित.. देखे आदेश
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई थी समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों मे कोरोना वैक्सीन के आवंटन का अनुपात निर्धारित किया गया है।
ज्ञात हो कि टीकाकरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा फ्रंट लाईन वर्कर की एक भारी भरकम सूची जारी किया गया है जिसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेता, बस ड्राइवर कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव/कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, इंसटिटुशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार एवं पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके इमिडियेट परिजन शामिल हैं। इसी तरह इस सूची में वृद्धाश्रम में, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल में कार्यरत व्यक्ति, शमशान, कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे- प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को भी शामिल किया गया है।