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कोरोना के दूसरी लहर बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन -10% से अधिक संक्रमण वाले जिले कंटेनमेंट जोन मे.. लागू होंगे कड़े प्रतिबंध.. पढ़ें गाइडलाइन

केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश जारी कर कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के ज्यादा मामले हैं वहां गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने जैसे उपाय किए जाएं ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके. केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में एक हफ्ते से ज्यादा संक्रमण दर 10 फीसदी हो और ऑक्सजीन सपोर्टेड या आईसीयू के 60 फीसदी बेड मरीजों से भर गए हों, ऐसी दशा में कम से कम 14 दिनों के लिए प्रतिबंध लागू करना होगा।

केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से उन जिलों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है. गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है.

गृह मंत्रालय ने 31 मई तक के लिए दिया है यह गाइडलाइन.

एक बार कंटेनमेंट जोन की पहचान होने के बाद इलाके में क्या किया जाएगा, इसके भी निर्देश दिए गए हैं।

नाइट कर्फ्यू – आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात में मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू की अवधि तय करेगा।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार-संबंधी और अन्य समारोहों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जारी रहनी चाहिए।

रेलवे, महानगरों, बसों और कैब जैसी सार्वजनिक परिवहन अपनी क्षमता के अनुसार आधे से अधिक काम कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन सहित राज्य के बाहर और राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

कार्यालय अपने आधे कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकते हैं।

औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में समय-समय पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा।

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