बढ़ते कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने केजरीवाल सरकार से सारे अधिकार छीने दिल्ली में अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल GNCTD Bill 2021 लागू
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालात बेहद ही बिगड़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र और केजरीवाल की राज्य सरकार के बीच लगातार मतभेद सामने आ रहे हैं। इस बीच कोरोनाकाल में एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (GNCTD) कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बिल के तहत दिल्ली की सरकार से सारे अधिकार छीनकर उपराज्यपाल को दे दिये गए हैं। मतलब अब दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे
एएनआई न्यूज एजेंसी के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है। दिल्ली में फिलहाल उपराज्यपाल के पद पर अनिल बैजल पदस्थ हैं।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक को 15 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था वहीं 25 मार्च को इसे राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विधेयक में उपराज्यपाल की भूमिका को मजबूत करने की बात कही गई थी। इस विधेयक के अनुसार दिल्ली सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले अब उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी।