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छत्तीसगढ़ के एक और जिले में लॉकडाउन, बालोद कलेक्टर ने जारी किया आदेश

हिंद शिखर न्यूज । छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कलेक्टर जनमजेय मोहबे ने जिले में 10 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक 10 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। जिसमे जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। इस दौरान केवल मेडिकल दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा को प्राथमिकता देगें। इसके अलावा पेट्रोल पंप में केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश-वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दग्ध-वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को ही पैट्रोल प्रदान किया जाएगा।

अन्य सभी वाहनों के लिए पैट्रोल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले में दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर हॉकर के द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। और दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए सबुह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

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