स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन आंमत्रित
अम्बिकापुर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अब्दुल शाकिर ने बताया है कि शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों जो स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अम्बिकापुर, सरगुजा में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। योजना के तहत व्यवसाय, सेवा एवं उद्योग इकाई की स्थापना के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। आवेदक को न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी एवं नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य तथा सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं वित्तीय संस्था तथा सहकारी बैंक का चूककर्ता न हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आयु 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिये। आवेदक को दो प्रतियों में आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रपत्र, राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र एवं ड्रायविंग लाईसेंस में से कोई एक तथा शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो संलग्न करना होगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय के नोडल अधिकारी प्रबंधक श्री एल.पी. गुप्ता, मोबाईल नम्बर 7693824393 एवं सहायक नोडल अधिकारी सहायक प्रबंधक श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता मोबाईल नम्बर 7999876208 सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है या ई-मेल dtic-surguja.cg@gov.in पर भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है।