कोरबा

सीआर की टिप्पणी पर भड़के प्रोफेसरों ने कॉलेज के प्राचार्य को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, थाने पहुंचा कॉलेज का विवाद

शासकीय नवीन महाविद्यालय में वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (ACR) को लेकर उपजा विवाद मंगलवार सुबह खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एसीआर में मनमुताबिक टिप्पणी और खराब रिपोर्टिंग से नाराज दो सहायक प्राध्यापकों ने प्रभारी प्राचार्य पर हमला बोल दिया। प्राचार्य का आरोप है कि उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया, वहीं दूसरे पक्ष के प्रोफेसर ने भी प्राचार्य पर मारपीट का पलटवार किया है। इस सनसनीखेज घटना के बाद कॉलेज परिसर में घंटों भारी गहमागहमी और तनाव का माहौल रहा।
पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, बांकीमोंगरा स्थित शासकीय नवीन महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे कॉलेज पहुंचे थे। सुबह करीब आठ बजे जब वे अपने ऑफिस के पीछे बने वाशरूम की तरफ गए, तभी सहायक प्राध्यापक रघुराज सिंह तंवर और रविन्द्र कुमार पैकरा वहां आ धमके। आरोप है कि दोनों प्रोफेसरों ने “हमारे एसीआर में गलत टीप (टिप्पणी) क्यों दर्ज की है?” यह कहते हुए पुरानी रंजिश को लेकर गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर दोनों ने मिलकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों से ताबड़तोड़ पिटाई कर दी, जिससे उनके बाएं कान और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। प्राचार्य किसी तरह जान बचाकर अपने कमरे में लौटे और अन्य स्टाफ को घटना की जानकारी दी।
दूसरे पक्ष के प्रोफेसर ने भी मढ़ा गंभीर आरोप
इस घटना के ठीक उलट, दूसरे पक्ष से सहायक प्राध्यापक रविन्द्र कुमार पैकरा ने भी थाने में काउंटर रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका कहना है कि प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर ने उनके और रघुराज सिंह तंवर के एसीआर में जानबूझकर गलत टिप्पणी दर्ज की थी। इसी बात की शिकायत करने जब वे दोनों प्राचार्य के पास गए, तो प्राचार्य भड़क गए और अश्लील भाषा का प्रयोग करने लगे। रविन्द्र कुमार का आरोप है कि विरोध करने पर प्राचार्य ने उनके साथ भी हाथापाई और मारपीट की, जिससे उनके सिर, पीठ, जबड़े और कान में चोटें आई हैं।
दोनों पक्षों पर मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी
कॉलेज के भीतर हुई इस हाई-प्रोफाइल मारपीट और हंगामे के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे। पुलिस ने प्रभारी प्राचार्य की शिकायत पर आरोपी प्रोफेसर रघुराज सिंह और रविन्द्र कुमार के खिलाफ बीएनएस की धाराओं (296, 115(2), 351(3) एवं 3(5)) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं, दूसरे पक्ष के सहायक प्राध्यापक की शिकायत पर प्राचार्य भुवनेश्वर सिंह कंवर के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में जुर्म दर्ज कर मामले की गहराई से विवेचना शुरू कर दी गई है। कॉलेज परिसर में हुई इस अभूतपूर्व घटना से शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है।

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