अम्बिकापुर

शासकीय कर्तव्य अवधि में निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों पर होगी कार्रवाई

मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय के चिकित्सकों को जारी किए गए निर्देश

अम्बिकापुर / राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर में पदस्थ चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों द्वारा शासकीय कर्तव्य अवधि के दौरान निजी संस्थानों में प्रैक्टिस किए जाने संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि कुछ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक अपनी निर्धारित शासकीय ड्यूटी अवधि के दौरान चिकित्सालय में अनुपस्थित रहकर निजी अस्पतालों एवं क्लीनिकों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत है तथा शासकीय दायित्वों एवं मरीजों के प्रति उत्तरदायित्व की अवहेलना को दर्शाता है।

इस संबंध में चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में कार्यरत सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी निर्धारित ओपीडी, आईपीडी, ओटी एवं आपातकालीन ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से चिकित्सालय में उपस्थित रहें। औचक निरीक्षण के दौरान यदि कोई चिकित्सक निजी संस्थान में प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है अथवा प्राप्त शिकायतों की जांच में दोषी सिद्ध होता है, तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शासकीय चिकित्सकों एवं चिकित्सा शिक्षकों को निजी प्रैक्टिस केवल शासकीय कर्तव्य अवधि के बाहर ही करने की अनुमति है। ड्यूटी अवधि के दौरान स्वयं के क्लीनिक अथवा किसी अन्य निजी अस्पताल, पॉलीक्लीनिक या चिकित्सालय में प्रैक्टिस करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

सोशल मीडिया एवं समाचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि निजी अस्पताल एवं संस्थान शासकीय चिकित्सकों अथवा चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएं उनकी शासकीय कर्तव्य अवधि के दौरान न लें। यदि कोई निजी संस्था ऐसे चिकित्सकों की सेवाएं लेते हुए पाई जाती है तो संबंधित चिकित्सक के साथ-साथ संस्था के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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