राष्ट्रीय

देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम(CAA) लागू, तीन इस्लामी देशों से प्रताड़ित गैर इस्लामिक लोगों को मिलेगी भारत में नागरिकता

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) देश भर में लागू कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने CAA की अधिसूचना जारी कर दी है. CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है. सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी. सरकार की तरफ से बताया दया कि कोविड महामारी की वजह से इसे लागू करने में देर हुई है. मालूम हो कि CAA को दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था.

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