अम्बिकापुर मे 15 वार्ड कंटेनमेंट जोन एवं लखनपुर का वार्ड क्रमांक 01 कंटेनमेंट जोन घोषित
अम्बिकापुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा नगरपालिक निगम अम्बिकापुर के वार्ड क्रमांक 40 नवागढ़ रोड़, वार्ड क्रमांक 34 इमलीपारा, वार्ड क्रमांक 23 मां दुर्गा ड्रेसेस गली, वार्ड क्रमांक 29 पुलिस लाईन कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 28 कम्पनी बाजार, वार्ड क्रमांक 41 नवागढ़ एवं खरसिया रोड, वार्ड क्रमांक 33 राम मंदिर रोड, वार्ड क्रमांक 23 घुटरापारा, वार्ड क्रमांक 08 महुआपारा, वार्ड क्रमांक 12, वार्ड क्रमांक 22 मां दुर्गा ट्रेडर्स गली, वार्ड क्रमांक 16 आकाशवाणी कॉलोनी के पास, वार्ड क्रमांक 47, वार्ड क्रमांक 01 पंजाब गार्डन के पास एवं सांई मंदिर रोड, वार्ड क्रमांक 39 समलाया मंदिर के पास कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट क्षेत्र में सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैंपल इत्यादि जांच हेतु लिया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त- कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बैरीकैंटिंग कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार प्रवेश एवं निकास द्वार एवं अन्य शामिल क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था के लिए नगर निगम आयुक्त को, घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने एवं बॉयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी अधिकारी तथा कंटेन्मेंट जोन की सतत निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया हैं।
लखनपुर के वार्ड क्रमांक 01 कंटेनमेंट जोन
नगर पंचायत लखनपुर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 झिनपुरीपारा कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट क्षेत्र में सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैंपल इत्यादि जांच हेतु लिया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त- कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बैरीकैंटिंग कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार प्रवेश एवं निकास द्वार एवं अन्य शामिल क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लखनपुर को, घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने एवं बॉयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी अधिकारी तथा कंटेन्मेंट जोन की सतत निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया हैं।
ग्राम पंचायत कोटेया एवं सोहगा कंटेनमेंट जोन घोषित
कंटेनमेंट जोन में सभी दुकाने एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा के द्वारा नगरपालिक निगम अम्बिकापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत के ग्राम कोटेया के वार्ड क्रमांक 02 मैनटिकरा एवं ग्राम पंचायत सोहगर के वार्ड क्रमांक 05 चौकपारा में कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होने पर कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट क्षेत्र में सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैंपल इत्यादि जांच हेतु लिया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त- कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बैरीकैंटिंग कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार प्रवेश एवं निकास द्वार एवं अन्य शामिल क्षेत्र की सेनिटाइजिंग व्यवस्था के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बिकापुर को, घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने एवं बॉयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी अधिकारी तथा कंटेन्मेंट जोन की सतत निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया हैं।