सूरजपुर मे 3 दिनों का लॉकडाउन…देखे पूरा आदेश
सूरजपुर।कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु कलेक्टर रणवीर शर्मा ने आज नया आदेश जारी करते हुए सूरजपुर जिला के संपूर्ण नगरी निकाय क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित करने का आदेश जारी किया है। नगरी निकाय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 28 जुलाई से 31 जुलाई तक निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। सूरजपुर जिले में प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किए जा रहे हैं। आज दिनांक तक कुल 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान जिले में की जा चुकी है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। सूरजपुर जिला क्षेत्र के अंतर्गत आज दिनांक तक चार कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं जिसमें दो कंटेनमेंट जोन अभी भी प्रभावशील हैं।इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अतः आवश्यक है कि इस संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाना जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संपर्क में पीड़ित, संदेही को दूर रहने की हिदायत दी गई है तथा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसमें बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।