अम्बिकापुर

अवैध बिजली कनेक्शन बना मौत का कारण: करंट लगने से महिला की मौत,पुलिस ने खेत के मालिक को गैर इरादतन हत्या में किया गिरफ्तार

अंबिकापुर । सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है, जहाँ एक आरोपी द्वारा मोटर पंप चलाने के लिए लगाए गए अवैध और असुरक्षित बिजली कनेक्शन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। लखनपुर पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए गैर इरादतन हत्या (BNS की धारा 105) के आरोप में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
​लखनपुर पुलिस को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से मृतिका अमृता बाई के संबंध में मर्ग डायरी प्राप्त हुई थी। थाना लखनपुर में मर्ग क्रमांक 109/2025 दर्ज कर जांच शुरू की गई। मर्ग जांच के दौरान मृतिका के पति मोतीराम राजवाड़े और अन्य गवाहों के कथनों के आधार पर यह खुलासा हुआ कि मृतिका अमृता बाई की मृत्यु सूरज राजवाड़े (पिता विकुल राम राजवाड़े, उम्र 38 वर्ष, निवासी लहपटरा) द्वारा खींचे गए अवैध बिजली के तार की चपेट में आने से हुई थी।
​आरोपी सूरज राजवाड़े ने अपने खेत में मोटर पंप चलाने के लिए बिजली के खंभे से सीधे अवैध कनेक्शन लिया था और तार को असुरक्षित तरीके से खींचा था। दिनांक 20/10/2025 को मृतिका अमृता बाई, भगवान दास के खेत मेंड में घास काटने के दौरान, आरोपी द्वारा खींचे गए इस ‘तारंगित’ (करंट युक्त) तार के संपर्क में आ गईं और करंट लगने से बेहोश हो गईं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल अंबिकापुर ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
​पुलिस ने इस कनेक्शन की वैधता की जांच के लिए बिजली विभाग से प्रतिवेदन माँगा, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि कनेक्शन पूरी तरह से अवैध था। मर्ग जांच में यह पाया गया कि आरोपी सूरज राजवाड़े यह जानते हुए भी कि उसका यह अवैध और असुरक्षित कृत्य किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है, उसने यह गंभीर आपराधिक लापरवाही की।
​इसके आधार पर, लखनपुर थाना में आरोपी सूरज राजवाड़े के विरुद्ध अपराध क्रमांक 254/25 के तहत बी.एन.एस. की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) एवं 135 विद्युत् अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
​विवेचना के दौरान, पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी सूरज राजवाड़े को सकुचते हुए पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सूरज राजवाड़े (38) निवासी लहपटरा बताया और घटना घटित करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बिजली के तार को उसके घर से जब्त किया गया।
​अपराध सिद्ध पाए जाने पर, आरोपी सूरज राजवाड़े को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लखनपुर निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सहायक उप निरीक्षक निशिकांत एक्का, आरक्षक राकेश एक्का, जगेश्वर बघेल, आशीष और शिव राजवाड़े की टीम सक्रिय रही।

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