अपहरण और फिरौती का सनसनीखेज मामला: फिरौती के लिए 15 वर्षीय बालक का अपहरण

बलरामपुर-रामानुजगंज:15 वर्षीय नाबालिग बालक के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर ₹10,000 की फिरौती न देने पर नाबालिग की हत्या करने की धमकी देने का आरोप है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कोगवार गांव निवासी प्रार्थी रामदास यादव (उम्र 36 वर्ष) ने चौकी में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को प्रार्थी का 15 वर्षीय पुत्र नीतीश यादव कोगवार बाजार गया था। शाम करीब 6:00 बजे, प्रार्थी के दूसरे बेटे मनीष यादव के मोबाइल पर, अपहृत नीतीश के ही फोन से एक कॉल आया।
फोन करने वाले, आरोपी दुलेश्वर यादव (पिता गोविंद प्रसाद यादव, निवासी करमडीहा) ने बताया कि उसने और जागेश्वर यादव ने मिलकर नीतीश का अपहरण कर लिया है। आरोपी दुलेश्वर यादव ने नीतीश का मोबाइल छीनकर सीधे मनीष को धमकी दी कि यदि वे ₹10,000 की रकम नहीं देते हैं, तो वे उनके पुत्र की हत्या कर देंगे।
भाई की जान खतरे में देख, मनीष यादव ने तत्काल अपने मामा राम भजन से संपर्क किया। राम भजन ने दुलेश्वर यादव के मोबाइल पर फिरौती की मांगी गई राशि ₹10,000 डलवा दी। पैसे मिलने के बाद आरोपी दुलेश्वर यादव ने नाबालिग नीतीश को छोड़ दिया।
प्रार्थी की गंभीर शिकायत को देखते हुए, बलंगी पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया और आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए। इसके बाद, चौकी बलंगी में अपराध क्रमांक 140/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(2) और 3(5) के तहत तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
विवेचना के दौरान, बलंगी पुलिस टीम ने आरोपी दुलेश्वर यादव (निवासी करमडीहा, थाना रघुनाथनगर) और मामले में शामिल एक अन्य अपचारी बालक का पतासाजी करते हुए उनके गांव करमडीहा में घेराबंदी कर उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी दुलेश्वर यादव ने फिरौती के लिए नाबालिग के अपहरण की उपरोक्त घटना घटित करना स्वीकार कर लिया।
चौकी बलंगी पुलिस ने आज, दिनांक 22 अक्टूबर 2025 को, आरोपी दुलेश्वर यादव को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि अपचारी बालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।





