बलरामपुर में नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन, सृष्टि मेडिकल स्टोर और नीलम पैथोलैब समेत दो अवैध प्रतिष्ठान सील

बलरामपुर। बलरामपुर जिले में अवैध रूप से संचालित चिकित्सा प्रतिष्ठानों के खिलाफ कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने आज जिला मुख्यालय पर दो अवैध संस्थाओं को सीलबंद कर दिया।
यह कार्रवाई अवैध क्लिनिक, पैथोलैब, नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है।
कार्रवाई का विवरण:
स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत सृष्टि मेडिकल स्टोर और नीलम हाईटेक डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सृष्टि मेडिकल स्टोर का संचालक स्टोर परिसर में अवैध रूप से मरीजों का उपचार कर रहा था। इसके अलावा, दवाओं का विक्रय बगैर किसी फार्मासिस्ट की उपस्थिति के किया जा रहा था।
नीलम हाईटेक डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर पर उल्लंघन:
यह केंद्र रक्त परीक्षण जैसी जांचें कर रहा था, और साथ ही मरीजों को सुई लगाना तथा बच्चों को भाप देना जैसी चिकित्सीय सेवाएं भी दे रहा था।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन दोनों संस्थाओं द्वारा की जा रही गतिविधियां छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2013 (नर्सिंग होम एक्ट) का गंभीर उल्लंघन है।
उल्लंघन पाए जाने पर, संयुक्त टीम ने तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सृष्टि मेडिकल स्टोर और नीलम हाईटेक डायग्नोस्टिक कलेक्शन सेंटर दोनों को सीलबंद कर दिया। कलेक्टर श्री कटारा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले किसी भी चिकित्सा प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।





