कोरबा

युक्तियुक्तकरण: पदांकित शाला में जॉइनिंग से इंकार कर हाईकोर्ट जाने वाले शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित

कोरबा, छत्तीसगढ़: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोरबा ने युक्तियुक्तकरण (rationalization) प्रक्रिया के तहत नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले चार सहायक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन शिक्षकों ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन उनकी मांग/शिकायतें स्वीकार नहीं की गईं।
यह मामला तब सामने आया जब युक्तियुक्तकरण के तहत अतिरिक्त शिक्षकों को उन विद्यालयों में पदस्थ किया गया, जहां एकल शिक्षक थे या कोई शिक्षक नहीं था। हालांकि, कुछ संबंधित शिक्षकों ने नई संस्थाओं में कार्यभार ग्रहण करने के बजाय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिकाएं दायर कर दीं। न्यायालय ने इन शिक्षकों को जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष एक निर्धारित सुनवाई तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। साथ ही, समिति को एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार मामले का निपटारा करने का आदेश दिया गया था और तब तक अपीलकर्ता शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर रोक लगा दी गई थी।
माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, अपीलकर्ता शिक्षकों के अभ्यावेदन पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद, उनकी मांग/शिकायतें स्वीकार्य नहीं पाई गईं और उनके अभ्यावेदनों को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद, उन्हें युक्तियुक्तकरण के तहत आवंटित संस्था में उपस्थित होने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोरबा ने 30 जून 2025 को सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और संबंधित शिक्षकों को सूचित किया था कि यदि अभ्यावेदन अस्वीकार होने के बाद भी वे नवीन पदस्थापित संस्था में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक तक इन शिक्षकों द्वारा युक्तियुक्तकरण के तहत आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबित शिक्षकों में श्री अजय कुमार कश्यप (पूर्व में प्रा.शा. कारीछापर, पाली; नवीन पदस्थापना प्रा.शा. तनेरा, पोड़ी उपरोड़ा), श्री मंसूर अहमद सिद्दकी (पूर्व में प्रा.शा. अमराईपारा पाली; नवीन पदस्थापना प्रा.शा. कुदरीकला, पोड़ी उपरोड़ा), श्रीमती पुष्पा कुमारी कंवर (पूर्व में प्रा.शा. चर्रापारा, पोड़ी उपरोड़ा; नवीन पदस्थापना प्रा.शा. कुदरी, पोड़ी उपरोड़ा), और श्रीमती मंजू घृतलहरे (पूर्व में प्रा.शा. मानसनगर, कोरबा; नवीन पदस्थापना प्रा.शा. भुकभुकीपारा, पोड़ी उपरोड़ा) शामिल हैं।

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