बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म और घर में घुसपैठ के मामले में 12 साल की सज़ा

सक्ती: सक्ती रियासत के विवादास्पद “राजा” और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने राजपरिवार की एक महिला के साथ दुष्कर्म और जबरन घर में घुसने के आरोप में 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
धर्मेंद्र सिंह, जो भाजपा के नेता और जिला पंचायत सदस्य भी हैं, पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत 7 साल और धारा 450 (घर में जबरन घुसपैठ) के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उन पर ₹15,000 का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 2022 का है, जब धर्मेंद्र सिंह ने कथित तौर पर राजपरिवार की एक महिला के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। घटना के बाद, आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। लगभग तीन साल तक चली सुनवाई के बाद, अदालत ने दोषी को यह फैसला सुनाया है।
धर्मेंद्र सिंह का शक्ति रियासत के राजा के रूप में राज्याभिषेक 19 अक्टूबर 2021 को हुआ था, जब उन्हें दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा गोद लिया गया था। हालांकि, उनके राज्याभिषेक ने राजपरिवार के भीतर गहरा असंतोष और मतभेद पैदा कर दिए थे। बताया जाता है कि धर्मेंद्र सिंह राजपरिवार के पूर्व बावर्ची के बेटे हैं, और उन्हें राजा सुरेंद्र बहादुर का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने से उनकी पत्नी रानी गीता ने उन्हें अपना पुत्र मानने से साफ इनकार कर दिया था। इस विवादित दत्तक ग्रहण और अब दुष्कर्म के आरोप में मिली सजा ने पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में रहे शक्ति रियासत और उसके तथाकथित “राजा” को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

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