बलरामपुर

साइबर ठगों का नया जाल: चॉइस सेंटर पर एजेंट भेजकर लाखों की ठगी, झारखंड के दो युवक गिरफ्तार, अंबिकापुर के शिवधारी कॉलोनी में था ठिकाना

अम्बिकापुर/राजपुर: राजपुर पुलिस ने साइबर अपराधियों द्वारा फ्रॉड करने के एक नए तरीके का पर्दाफाश किया है। ये अपराधी चॉइस सेंटर (ग्राहक सेवा केंद्र) पर एजेंट भेजकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे आगे होने वाली लाखों की ठगी को रोका जा सका है।
मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रार्थी राहुल कुमार कश्यप, जो राजपुर के खुटनपारा में ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करते हैं, ने 23 अप्रैल 2025 को सुबह 11:00 बजे दो अज्ञात व्यक्तियों के आने की सूचना दी। इन व्यक्तियों ने पैसा डालने के लिए खाता नंबर मांगा, जिसके बाद प्रार्थी ने उन्हें ₹1,86,000 नकद दिए। कुछ समय बाद, खाता होल्ड होने पर प्रार्थी को धोखाधड़ी का पता चला और उन्होंने तत्काल राजपुर पुलिस को सूचित किया।
इस सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों – पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा श्री दीपक झा (भा.पु.से) और पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज श्री वैभव बैंकर रमनलाल (भा.पु.से) – को अवगत कराया गया। उनके निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विश्वदीपक त्रिपाठी (रा.पु.से) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय कुसमी श्री इम्मानुएल लकड़ा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजपुर कुमार चंदन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।
पुलिस टीम ने राजपुर क्षेत्र के सभी सीएससी सेंटरों को सतर्क किया। इस दौरान सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति, जिन्होंने अन्य सीएससी सेंटरों से भी खाता नंबर लिए हैं, चौधरी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे झारखंड के रहने वाले हैं और देवघर के राहुल उर्फ शंकर दादा द्वारा एजेंट के रूप में राजपुर और अम्बिकापुर भेजे गए थे। उन्होंने अम्बिकापुर में लगभग ₹10 लाख और राजपुर में ₹1,86,000 की ठगी करना स्वीकार किया। साथ ही, उन्होंने अन्य दुकानदारों से भी ठगी का प्रयास करने की बात कबूली।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मेराज अंसारी पिता आजाद अंसारी, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम ओलदहा, थाना मारगो मुण्डा, जिला देवघर (झारखण्ड) और अनुप कुमार चौबे पिता नागेन्द्र नाथ चौबे, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम केतात, थाना रेहला, जिला पलामू (झारखण्ड), हाल मुकाम शिवधारी कॉलोनी, पीके श्रीवास्तव के किराये के मकान, थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा (छ०ग०) के रूप में हुई है।
आरोपियों की पहचान परेड कराई गई, जिसके बाद उन्हें अपराध क्रमांक 91/2025, धारा 419, 420 भादवि एवं सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 66 (डी) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इस सफल कार्यवाही में निरीक्षक कुमार चंदन सिंह, उप निरीक्षक दिनेश राजवाडे, प्र.आर. राजेन्द्र ध्रुव, श्यामलाल भगत, आरक्षक अमृत सिंह, रूपेश कुमार गुप्ता, नरेश तिर्की, मोती राम राजवाडे, नरेन्द्र कश्यप लेखवर राम, एवं अन्य स्टाफ शामिल रहे।
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