इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉ. जे.ए. जया लाल को कोर्ट की नसीहत, कहा- किसी धर्म का प्रचार ना करें
देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था आईएमए के प्रेसीडेंट के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में केस दायर किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता ने उन पर आईएमए की आड़ में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।
दिल्ली की एक अदालत ने आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जॉनरोज ऑस्टिन जयालाल को सख्त नसीहत दी है। जयालाल से संगठन के मंच का इस्तेमाल किसी भी धर्म के प्रचार के लिए नहीं करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा, ‘मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना।’ साथ ही उन्हें आगाह किया कि जिम्मेदार पद की अध्यक्षता करने वाले किसी व्यक्ति से हल्की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अजय गोयल ने जयालाल के खिलाफ दायर केस में आदेश पारित किया। उन पर कोविड-19 रोगियों के उपचार में आयुर्वेद पर एलोपैथिक दवाओं की श्रेष्ठता साबित करने की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार कर हिंदू धर्म के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक अभियान शुरू करने का आरोप लगाया गया।