छत्तीसगढ़ में कोरोना अब ढलान पर, संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई
छत्तीसगढ़ में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर अब ढलान पर है। राज्य में संक्रमण की दर में कमी आयी है साथ ही कोविड से मृत्यु की संख्या भी कम हुई है।
पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में कमी
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में प्रदेश में पाॅजिटिव प्रकरणों में कमी देखी जा सकती हैै। जहां 24 अप्रैल को राज्य में करीब 17 हजार धनात्मक प्रकरण थेे वहीं 26 अप्रैल को 15 हजार 84 तथा 29 अप्रैल को 15 हजार 804, 4 मई को 15 हजार 785 वो अब धीरे-धीरे घटकर 8 मई को 12 हजार 239, 9 मई को 9 हजार 120 तथा 10 मई को 11 हजार 867 रही।
दैनिक पाॅजिटिविटी दर 31 से घटकर पहुंची 18 के करीब
प्रदेश में कोविड-19 दैनिक धनात्मकता दर में भी काफी कमी आयी है। 23 अप्रैल को जहां यह 31.4 थी वह क्रमशः घटते हुए 26 अप्रैल को 27.8, 30 अप्रैल को 25.2, 3 मई को 26.1, 6 मई को 22.6, 8 मई को 19.8, 9 मई को 18.7 और 10 मई को 18.3 पहुंच गई है।
दैनिक मृत्यु की संख्या में भी कमी
कोविड-19 के तहत होने वाली दैनिक मृत्यु की संख्या में भी कमी देखी जा सकती है। 5 मई को जहां 253 मृत्यु दर्ज हुई थी वह 7 मई को 208, 9 मई को 198 और 10 मई को 172 दर्ज हुई है।
कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण का कार्य जारी है 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण के तहत 9 मई तक एक लाख 93 हजार 894 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 36 प्रतिशत एपीएल, 31 प्रतिशत बीपीएल, 29 प्रतिशत अंत्योदय और 4 प्रतिशत अग्रिम पंक्ति के लोग शामिल है।
इसी तरह राज्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रथम डोज में 89 प्रतिशत और द्वितीय डोज में 63 प्रतिशत तथा अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता को प्रथम डोज में 100 प्रतिशत तथा द्वितीय डोज में 61 प्रतिशत कव्हरेज हो चुका है। 45 वर्ष से अधिक नागरिकों के टीकाकरण में 43 लाख 32 हजार लोगों को प्रथम डोज तथा 4 लाख 99 हजार लोगों को द्वितीय डोज लगाया जा चुका है। राज्य में अब तक 59 लाख 36 हजार टीकाकरण किया जा चुका है।
वैक्सीन की उपलब्धता
भारत सरकार द्वारा एचसीडब्ल्यु, एफएलडब्ल्यु और 45 से अधिक लाभार्थियों के लिए 64 लाख 17 हजार 910 वैक्सीन उपलब्ध करायी गई है। जिसमें कोवैक्सीन 2 लाख 72 हजार 540 तथा कोविशील्ड 61 लाख 45 हजार 370 है। इसमें 60 लाख 2 हजार 310 वेक्सीन का उपयोग कर लिया गया है ।
फ्रंटलाईन वर्कर
राज्य में जिन लोगों को फ्रंटलाईन वर्कर की श्रेणी में रखा गया है उनमें सूची में शामिल कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन प्रदाय करने वाले और सब्जी विक्रेता, बस एवं ट्रक क ड्राईवर एवं कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव/कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, इंस्टिट्यूशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार एवं पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी और राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी, वृद्धाश्रम, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल केन्द्रांे में कार्यरत व्यक्ति, शमशान-कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, वकील एवं पत्रकार, उपरोक्त के इमिडियेट परिवार के सदस्य, बंदी तथा राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति शामिल है।